मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास आघाडी (MVA) की तरफ से बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है।
BOMBAY हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा था कि त्योहार को देखते हुए यह महाराष्ट्र बंद दोपहर तक रहेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोकने का आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार को सुरक्षा के सभी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि बदलापुर के स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) ने 24 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था।