खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की जांच में रोडवेज के पास संचालित शमा चिकन एंड बिरयानी सेंटर बिना लाइसेंस चलते मिला। इसके बाद बिरयानी सेंटर को सील कर बंद करा दिया। चेताया कि अग्रिम आदेश तक यह सेंटर नहीं खोला जाएगा। बिना लाइसेंस कारोबार अवैध माना जाएगा।
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव शुक्रवार शाम मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच करने प्रवर्तन टीम के साथ निकले। पुराना रोडवेज पर पहुंचने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शमा चिकन बिरयानी सेंटर के दुकानदार से लाइसेंस मांगा लेकिन वह दिखा नहीं सके।
पूछने पर पता चला कि रामपुर जिले के बादली टांडा निवासी मजहर इकबाल बिरयानी सेंटर चलाते हैं। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बिरयानी की दुकान को तत्काल बंद करा दिया। साथ ही नोटिस जारी कर चेताया कि अग्रिम आदेश तक यह सेंटर नहीं खोला जाएगा।
वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र पाल सिंह ने सूर्यनगर स्थित दुकान से घी का नमूना लिया। इसी प्रकार बाबा डेयरी कांठ से पनीर, सोयाबीन ऑयल का नमूना लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, महिपाल सिंह, राम किशोर आदि शामिल रहे।

