नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पर UAPA के तहत केस चलता रहेगा।
5 अन्य आरोपियों को मिली जमानत हालांकि दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को छोड़कर 5 अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। जमानत पाने वाले पांच आरोपियों के नाम गुलफिशा, मिरान, सलीम, शिफा और शादाब हैं।

