आगरा में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग और जानलेवा हमले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने थाना शमशाबाद क्षेत्र निवासी ध्रुव सिंह का रिवॉल्वर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने एसीपी फतेहाबाद की संस्तुति, कार्रवाई पुलिस की जांच रिपोर्ट और लाइसेंस धारक के नियमों के खुले उल्लंघन के आधार पर की है।
रंजीतपुरा निवासी ध्रुव के पास लाइसेंस संख्या 5089 पर एक रिवॉल्वर स्वीकृत थी। प्रभारी निरीक्षक थाना शमशाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव ने अपनी सुरक्षा के बजाय शस्त्र का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की और गौरव नाम के युवक पर फायर झोंक दिया, जिससे गौरव के हाथ में गोली लगी थी।
डीसीपी पूर्वी और सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद ने इस कृत्य को जनहित के लिए खतरा बताते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 7 अगस्त 2024 को लाइसेंस निलंबित करते हुए विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विपक्षी ने नोटिस प्राप्त तो किया लेकिन मई 2025 के बाद वह न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहा।
पक्ष रखने के लिए अवसर दिए जाने के बाद भी आरोपी पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया। इसी के बाद एडीएम प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही रिवॉल्वर को कब्जे में लेने के लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिए।

