उपजिला मजिस्ट्रेट अमेठी व क्षेत्राधिकारी अमेठी लल्लन सिंह द्वारा राजेश जायसवाल गोराबारिक थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर हाल पता ग्राम दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी जो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक तथा भौतिक लाभ के लिये संगीन अपराधों (अवैध शराब का संवहन व भादवि की अन्य संज्ञेय धाराओं का अपराध ) को कारित करने व उससे लाभ अर्जित करने का काम करता था । समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर जघन्य अपराध कर अर्जित की गई राजेश जायसवाल की पत्नी निशी जायसवाल की सम्पत्ति जो राजेश जायसवाल उपरोक्त द्वारा छिपाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी के नाम क्रय की गयी है जो ग्राम पकड़ी सम्पूर्ण भूमि में से क्रय की गयी 379.36 वर्ग मीटर (कुल कीमत 56 लाख 90 हजार 400 रूपये) व 379.36 वर्ग मीटर पर बने गोदाम/भवन (कुल कीमत 52 लाख 98 हजार 600 रूपये) कुल कीमत 01 करोड़ 09 लाख 89 हजार रूपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया ।