बलवा, गाली-गलौज, मारपीट कर घातक चोट पहुंचाने के मामले में वादी सहित सभी गवाह अदालत में पूर्व गवाही से मुकर गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने सपा नेता महाराज सिंह धनगर सहित पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में आठ साल बाद बरी कर दिया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार विनोद श्रीवास्तव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 12 मार्च 2017 को वह मीनाक्षी पैलेस स्थित अपनी फैक्ट्री पहुंचे। गेट पर पहुंचते ही गार्ड आरएस यादव ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे सपा बोदला लोहामंडी सड़क निवासी नेता महाराज सिंह धनगर, जवाहर सिंह, राजेश, अजय और भोलू फैक्ट्री के अंदर आ गए थे। आते ही तोड़फोड़ करने लगे थे।
अंदर जाकर विरोध किया तो उनके और भाई राकेश श्रीवास्तव को गाली-गलौज दीं। एक राय होकर सभी ने हमला कर दिया। बीच-बचाव कराने आए सुनील, अशोक और पारस को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन पक्ष ने विनोद कुमार, उनके भाई राकेश श्रीवास्तव, अशोक कुमार और चांद को गवाही के लिए अदालत में पेश किया। सभी गवाह अपनी पूर्व गवाही से मुकर गए।

