विस्तार हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर गोला के झरकटा निवासी आशुतोष उर्फ छोटई, कृपाशंकर दुबे और छांगुर दुबे को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2005 में हुई घटना में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही का कहना था कि घटना 21 मार्च 2005 में दिन के करीब तीन बजे की है। वादी का लड़का अतुल कुमार दूबे उर्फ पुत्तुल गोपालपुर बाजार से धोबी को कपड़ा देकर आ रहा था।
जैसे ही वह सरयू नगर पुलिया के पास पहुंचा तो अभियुक्तगण हथियार के साथ लैस होकर ऑटो से पीछा करते हुए आए और वादी के लड़के को दौड़ाकर ग्राम रुकौली में स्थित गेहूं के खेत में बुरी तरह मारे। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।