
थाना जसराना क्षेत्र के ही गांव सूरजपुर रूंधेनी निवासी महावीर, भोला उर्फ राजकुमार, सुघड़ सिंह उर्फ सूघड़ा, लाखन सिंह, शोभाराम और कल्लू पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस को बताया था इन लोगों के द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की गई थी। इन्होंने उनकी पत्नी बाला देवी को जमकर मारा पीटा था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुई थी और तमंचे के छर्रे लगने से रिश्तेदारी में आई मुन्नी देवी भी घायल हुई थी। 2 जून 1993 को बाला देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हत्या की धाराएं बाद में तरमीम की गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 11 के जज रविंद्र कुमार तृतीय ने फैसला सुनाते हुए इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।