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रायबरेली:पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कलियुगी पिता को आजीवन कारावास व 28 हजार अर्थदंड
यूपी के रायबरेली में दीवानी न्यायालय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आज एक कलियुगी पिता को उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास व 28 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

यूपी के रायबरेली में दीवानी न्यायालय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आज एक कलियुगी पिता को उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास व 28 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।मामला सलोन कोतवाली में पीड़िता के द्वारा 16 जून 2021 अपनी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।जिसमे पुलिस ने 18 दिसम्बर 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था उसी मामले में आज आरोपी पिता को माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार का अर्थदंड लगाया। आज न्यायालय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलियुगी पिता को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।दरअसल 16 जून 2021 में सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की उसके पिता ने ही उसके साथ गलत काम किया है।पुलिस ने भी दुष्कर्म की बात सुनकर आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी पिता छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने मामले का आरोप पत्र 18 दिसम्बर 2021 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में जमा किया।जिसपर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने आज आरोपी को गुनहगार मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।सजा सुनाने के बाद पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेते हुए उसे तत्काल जेल के लिए रवाना हुई।न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर लोधी ने बताया कि सजायाफ्ता छत्रपाल के खिलाफ उसकी बेटी ने ही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और मामले का आरोप पत्र पुलिस द्वारा दाखिल करते ही एक साल में उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के अर्थदंड की सजा माननीय न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित यादव द्वारा सुनाई गई। रिपोर्ट-मनीष वर्मा