सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज में कथित वित्तीय धोखाधड़ी की अखिल भारतीय जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सामान्य आरोपों के आधार पर इस तरह की जांच नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता दी है। पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सामान्य आरोपों पर किसी प्रकार की जांच करना संभव नहीं है।
पीठ ने आगे कहा कि हम इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला है कि संबंधित मंत्रालय के साथ संपर्क कर सकता है और अपने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के जरिए हुई वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकता है।