कोलकाता रेप मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT गठित, कोलकाता पुलिस का एक्शन शुरू

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कोलकाता रेप मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT गठित, कोलकाता पुलिस का एक्शन शुरू

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर संग रेप और हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर कोलकाता में रेप की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल कोलकाता के न्यू कस्बा लॉ कॉलेज की एक छात्रा संग रेप की घटना सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में से दो कॉलेज के छात्र हैं जबकि एक कॉलेज का पूर्व छात्र है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने 5 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। विवरण के मुताबिक, एसआईटी की जांच विशेष निगरानी प्रभाग (एसएसडी) के एसीपी प्रदीप कुमार घोषणा की देखरेख में की जाएगी। बता दें कि मेडिकल जांच में एक आरोपी द्वारा रेप करने की पुष्टि हो चुकी है।

कोलकाता पुलिस ने बनाई एसआईटी

एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, “कथित अपराध की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। यह तुरंत अपनी जांच शुरू करेगी।” पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है क्योंकि जांच चल रही है। बता दें कि रेप मामले में पीड़िता का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें पीड़िता ने पूरी आपबीती बताई। बता दें कि रेप के मामले में पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ रेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है।

मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा

बता दें कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा तृणमूल छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में उसका काफी प्रभाव था। कॉलेज की दीवारों पर भी मनोजीत मिश्रा का नाम लिखा हुआ है। अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मनोजीत इस कॉलेज में क्लैरिकल पदों पर अस्थायी नौकरी भी कर चुका है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शशि पंजा ने कहा, ‘कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं लड़की के परिवार से कहना चाहता हूं कि उसे न्याय मिलना चाहिए। जो लोग राजनीतिक रूप से दिवालिया हैं, वे राजनीति कर रहे हैं। सोशल मीडिया में राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित हो चुका है। अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने इस विधेयक को रोक कर रखा है।’

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