नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 दिन जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अर्जी खारिज होने के बाद 2 जून को अब केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन ठुकरा दिया कि सीएम को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी।
कोर्ट की ओर से मंगलवार यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला चीफ जस्टिस (CJI) लेंगे क्योंकि मुख्य मामले पर फैसला पहले से सुरक्षित है।
केजरीवाल ने अचानक वजन छह से सात किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई मेडिकल जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की अर्जी लगाई थी। अब वह अर्जी खारिज कर दी गई है।
अरविंद केजरीवाल की ओर से 26 मई को दायर याचिका में कहा गया था कि वह जेल लौटने के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।
याचिका में कहा गया था कि उनका वजन छह से सात Kg कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है।
SC ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है।