नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है।
आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।
आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।
इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।
गौरतलब है कि बीते दिनों राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। घटना को लेकर अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।