नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करने के बाद जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने ED से पूछा कि आखिर ट्रायल खत्म होने में कितना समय लगेगा।
जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, ‘रोशनी कहां है, टनल के अंत में और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।’ जिरह के दौरान अदालत ईडी की उस दलील से भी सहमत नहीं दिखा जिसमें जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया ने इतने सारे दस्तावेज मांगे ताकि ट्रायल में देरी हो सके।
सिसोदिया बोले- आधी सजा तो काट चुका हूं
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सिसोदिया के खिलाफ कोई बयान नहीं है, कोई व्हाट्सएप चैट भी उनके खिलाफ नहीं है। उनका किसी हवाला ट्रेडर से रिश्ता भी सामने नहीं आया है।’
सिंघवी ने आगे कहा, ‘सिसोदिया पहले ही इस मामले में जो न्यूनतम सजा मिलेगी उसकी आधी सजा काट चुके हैं और इस कारावास की अवधि का कोई अंत नहीं है।’ सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, ‘मैं डिफॉल्ट बेल नहीं मांग रहा, यह केस ट्रायल के शुरू होने का नहीं बल्कि उसके खत्म होने का है। इससे पहले ट्रायल शुरू होने की एक डेट दी गई थी जो समय भी बीत चुका है।’