नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। वहीं, कोर्ट ने हरियाणा के नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा था?
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में संदिग्ध नतीजों और विसंगतियों का आरोप लगाया था।
बाद में मामले पर सुनवाई कर सकती है कोर्ट
याचिका खारिज करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप चाहते है कि हम शपथ रोकें। ऐसी मांग के लिए कोर्ट जुर्माना लगा सकती है। CJI ने यह भी कहा कि इस मामले में बाद में सुनवाई पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस ने चुनाव परिणाम पर जताई थी आपत्ति
बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग (EC) को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99 परसेंट चार्ज थीं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए, हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा।’
इन 20 सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने की शिकायत
- नारनौल
- करनाल
- डबवाली
- रेवाड़ी
- होडल (एससी)
- कालका
- पानीपत सिटी
- इंद्री
- बड़खल
- फरीदाबाद एनआईटी
- नलवा
- रानिया
- पटौदी (एससी)
- पलवल
- बल्लभगढ़
- बरवाला
- उचाना कलां
- घरौंडा
- कोसली
- बादशाहपुर
क्या रहा हरियाणा में चुनाव परिणाम?
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती। वहीं, कांग्रेस 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इनेलो और निर्दलीय के खाते में दो और तीन सीटें आई हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। लाडवा सीट से नायब सैनी ने जीत दर्ज कर ली है।