मुंबई। मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने आज बुधवार को 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन लोगों को 2015 में 200 किलो से ज्यादा की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
एनडीपीएस एक्ट मामलों के स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने सभी 8 आरोपियों को एंटी ड्रग लॉ के तहत दोषी करार दिया। आपको बता दें कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट में अधिकतम सजा 20 साल की है।
2 लाख का लगा जुर्माना
दोषियों पर सजा के अलावा 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना प्रत्येक दोषा पर लगा है। 2015 में भारतीय कोस्ट गार्ज ने गुजरात तट पर बोट से हेरोइन की तस्करी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।
232 किलो इस हेरोइन की कीमत 6.96 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन्हें बोट में ड्रम के अंदर प्लास्टिक के पाउच में छिपाया गया था। जांच के दौरान अधिकारियों को पाउच में सफेद-भूरे रेंग का पाउडर दिखा।
हेरोइन की कर रहे थे तस्करी
जब इन पैकेटों की जांच की गई, तो पाउडर के हेरोइन होने की पुष्टि हुई। पकड़े गए 8 पाकिस्तानी नागरिकों के पास से 3 सैटेलाइट फोन, जीपीएस नेविगेशन चार्ट और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई थी।
इन सभी को बाद में दक्षिण मुंबई के यलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया था। सरकारी वकील की तरफ से मामले में अधिकतम सजा की मांग की गई थी, जिससे ड्रग तस्करों में कड़ा संदेश जाए।
हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने नरम रुख अपनाने का आग्रह किया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने नरम रुख अपनाने से इंकार कर दि.ा और आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई।