लखनऊ। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी अब मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निगम का गठन करने जा रही है।
यही नहीं कर्मचारियों के बीमार होने पर उन्हें सवेतन अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों में कर्मचारियों व उनके परिवार को उपचार की सुविधा भी दिलाई जाएगी। विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर विभिन्न विभागों में रखे जा रहे कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी।
महिला कर्मचारियों को दो बच्चे पैदा होने पर छह महीने यानी 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अवकाश के दौरान मानदेय नहीं काटा जाएगा। यही नहीं बीमार होने की स्थिति में कर्मचारियों को 91 दिनों तक 70 प्रतिशत मानदेय के साथ छुट्टी दी जाएगी।
गर्भपात होने पर 42 दिनों का अवकाश
असाध्य रोग होने पर 309 दिनों तक 80 प्रतिशत तक मानदेय के साथ अवकाश की सुविधा मिलेगी। गर्भपात होने पर 42 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों व जांच केंद्रों पर कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज की सुविधा दिलाई जाएगी।
विभागों से मांगे जा रहे सुझाव
यही नहीं कार्मिकों की सेवा के दौरान मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। सभी विभागों से इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। अच्छे सुझावों को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित शर्तों में जोड़ा जाएगा।