नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व सीबीआई मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएगी।
ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में यह दलील दी है। ईडी ने कहा कि जल्द इस संबंध में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने चुनौती दी है। सिसोदिया ने मामले के ट्रायल में देरी के एजेंसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी
जमानत की मांग करते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।
10 मई को केजरीवाल को मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। वह एक जून तक अंतरिम जमानत हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद दो जून को सरेंडर करना होगा।