बरेली में 1.3 किलो हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कीमत 2.60 करोड़ बताई; देहरादून कनेक्शन की जांच

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बरेली में 1.3 किलो हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कीमत 2.60 करोड़ बताई; देहरादून कनेक्शन की जांच

बरेली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की बरेली इकाई और मीरगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक कथित अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 2.60 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोपी की पहचान फरीदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी जब्बार खान के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को 4 सितंबर 2026 को मीरगंज थाना क्षेत्र में एक अस्पताल के सामने से पकड़ा गया। तलाशी में मादक पदार्थ के अलावा एक मोबाइल फोन और 1,200 रुपये भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ मीरगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

देहरादून ले जाई जा रही थी कथित खेप

पूछताछ में पुलिस को आरोपी के कथित नेटवर्क और देहरादून कनेक्शन के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार, जब्बार ने बताया कि वह अपने भाई के साथ मिलकर मादक पदार्थ की अवैध सप्लाई करता था। दोनों कथित तौर पर कम कीमत पर हेरोइन खरीदकर उसे देहरादून में अलग-अलग लोगों तक पहुंचाते थे।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय भी आरोपी कथित तौर पर मादक पदार्थ की खेप लेकर देहरादून जाने की तैयारी में था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि मादक पदार्थ की आपूर्ति कहां से होती थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

भाई और अन्य संपर्कों की भी जांच

एएनटीएफ अब आरोपी के भाई और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि आरोपी कथित तौर पर मादक पदार्थ कहां से हासिल करता था और उसकी सप्लाई किन इलाकों तक की जाती थी।

पुलिस देहरादून में उसके संभावित संपर्कों की भी जांच कर रही है। उपलब्ध पुलिस जानकारी के मुताबिक, आरोपी के पहले भी कई बार देहरादून जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उसके द्वारा कितनी बार और किस-किस व्यक्ति को मादक पदार्थ की आपूर्ति की गई, इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

आरोपी को जेल भेजा गया

पुलिस के अनुसार, जब्बार खान के खिलाफ मीरगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे अदालत में पेश किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब कथित तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और मादक पदार्थ की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पुलिस द्वारा लगाए गए तस्करी संबंधी आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। आरोपी के खिलाफ अंतिम दोषसिद्धि अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगी।

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