बरेली के स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने मंगलवार को हत्या के दोषी क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव मेथी नवदिया निवासी भूपराम और उसके दो बेटों पवन व उमेश उर्फ उमेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्रों ने जून 2020 में गांव के ही कुंवरसेन की हंसिया व गड़ासे से काटकर हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले कुंवरसेन के भाई रामेश्वर दयाल का मुंह काला करके गांव में घुमाया भी था। भूपराम को शक था कि रामेश्वर दयाल उसे बदनाम कर रहा है।
क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव मेथी नवदिया निवासी मंजूरानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जून 2020 की शाम उनके पति कुंवरसेन बीडीसी सदस्य शंकर लाल की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हरेंद्र, गजेंद्र और दिनेश के साथ घर से निकले थे। रास्ते में फकीरचंद्र लेखपाल के घर के पास भूपराम, उमेश व पवन ने उनको घेर लिया।
धारदार हथियारों से किया था हमला
आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर उनको घायल कर दिया। सीएचसी ले जाने पर डॉक्टर ने उनके पति को मृत घोषित कर दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से फॉरेंसिक रिपोर्ट और सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

