नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज की FIR
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
अब 18 अप्रैल को होगी सुनवाई
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच जारी है और यह एक पुराना मामला है और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
इनके खिलाफ दर्ज हुई FIR
अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और MCD पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर पारित किया गया था। न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय का विचार है कि धारा 156(3) CrPC के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
ACJM मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया कि संबंधित SHO को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।
जानें पूरा मामला
शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपी व्यक्ति सेक्टर-11 डीडीए पार्क, द्वारका रोड और क्रॉसिंग, सेक्टर-11, द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण एमपी ग्रीन एरिया (DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे), सेक्टर-10 मुख्य क्रॉसिंग और सेक्टर-10/11, सेक्टर-6/10 मुख्य सजाए गए क्रॉसिंग और सड़कों, बिजली के खंभों, डीडीए पार्क की चारदीवारी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।