हज पर जाने वाले बुजुर्ग कैटेगरी के यात्रियों के साथ अब 65 वर्ष की उम्र तक के भाई, बहन और पत्नी उनके सहयोगी के रूप में जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सहयोगी के तौर पर हज जाने वाले आजमीन की उम्र 60 साल से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दी है। हालांकि सहयोगी के रूप जाने वाले अन्य रिश्तेदारों की उम्र पहले की तरह 18 से 60 वर्ष ही रहेगी।
हज 2026 की पॉलिसी में 65 वर्ष या इससे ऊपर के बुजुर्ग हज यात्रियों के अकेले हज पर जाने पर रोक लगाई गई है। उन्हें अपने साथ एक सहयोगी ले जाना जरूरी किया गया है। सहयोगी की उम्र 18 से 60 वर्ष तय की गई थी। पत्नी की उम्र 60 वर्ष इससे कम होने पर उन्हें पति का सहयोगी मान लिया जाता, लेकिन पत्नी की उम्र 62 या 63 होने पर हज पालिसी के मुताबिक उन्हें सहयोगी नही माना गया था। राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि नए सर्कुलर के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के यात्रियों की पत्नी, भाई और बहन जिनकी उम्र 65 वर्ष तक है, सहयोगी बन सकेंगे। उन्होंने बताया कि हज के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है।
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