इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल की विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने अब्बास और उमर अंसारी की ओर से मऊ की ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और आरोप पत्र पर रोक लगाई थी।
अब्बास के अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 2005 में जब अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे। इस कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अब तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी।

