AIMIM को लगा बड़ा झटका, BMC में गोवंडी की नगरसेविका रोशन शेख अयोग्य घोषित, जानिए क्यों हो गई कार्रवाई

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AIMIM को लगा बड़ा झटका, BMC में गोवंडी की नगरसेविका रोशन शेख अयोग्य घोषित, जानिए क्यों हो गई कार्रवाई

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को महराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ा झटका लगा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC ने गोवंडी के वार्ड 138 से निर्वाचित AIMIM की नगरसेविका रोशन शेख की सदस्यता समाप्त कर दी है। जानकारी के अनुसार,  यह कार्रवाई उनके OBC जाति प्रमाणपत्र को जाति सत्यापन समिति द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई।

OBC प्रमाणपत्र अमान्य घोषित 

जारी अधिसूचना के अनुसार, परभणी जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने 27 अप्रैल 2026 को रोशन शेख के OBC जाति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित कर दिया। यह प्रमाणपत्र नवंबर 2025 में जारी किया गया था। रोशन शेख ने 2026 के बीएमसी चुनाव में OBC आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर नगरसेविका का पद हासिल किया था। लेकिन जाति प्रमाणपत्र अमान्य होने के बाद बीएमसी ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 की धारा 16(1C)(a) के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी।

बीएमसी की अधिसूचना के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 से ही उनकी नगरसेविका की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि इसी दिन जाति सत्यापन समिति ने अपना फैसला सुनाया था।

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