SIR: अधिकतर लोगों को नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक मिलते ही जुड़ जाएगा नाम

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SIR: अधिकतर लोगों को नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक मिलते ही जुड़ जाएगा नाम

चुनाव आयोग ने सोमवार (27 अक्टूबर) को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। अब नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट में संशोधन का काम शुरू होगा। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर को रात 12 बजे शुरू होगी। इस चरण की सबसे अहम बात यह है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अधिकतर लोगों को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। लोगों को सिर्फ 2003 की मतदाता सूची से अपना लिंक बताना होगा।

हर राज्य के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2003 की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर के पहले चरण में मतदाताओं को सिर्फ यह बताना होगा कि 2003 की लिस्ट में उनका या उनके माता-पिता का नाम कहां है। अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो उसके माता या पिता का नाम दिखाने पर भी उसका नाम नई मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

कब दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट

अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और उसके माता-पिता का नाम भी लिस्ट में नहीं था तो उसे कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, जिससे वह अपनी नागरिकता साबित कर सके। इसके अलावा आधार कार्ड दिखाने पर भी उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। हालांकि, उसे यह बताना होगा कि 2003 में वह या उसके माता-पिता कहां थे।

बीएलओ इन डॉक्यूमेंट को करेगा मान्य

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4.पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

SIR के दूसरे चरण की अहम तारीखें

28 अक्टूबरः स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण की शुरुआत
4 नवंबरः बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म देंगे और 2003 की लिस्ट से लिंक कर नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। यह प्रकिया 4 दिसंबर तक चलेगी।
9 दिसंबरः ड्रॉफ्ट वोटर रोल जारी होगा। जिनका नाम लिंक नहीं होगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा और डॉक्यूमेंट दिखाने पर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। 8 जनवरी तक लोगों के पास अपील करने का मौका रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया 31 जनवरी तक जारी रहेगी।
7 फरवरीः फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

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