UP: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट से झटका, याचिका खारिज; फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को दी थी चुनौती

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UP: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट से झटका, याचिका खारिज; फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को दी थी चुनौती

मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को निष्फल घोषित करते हुए खारिज कर दी है और मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

अब्बास ने आरोप लगाया था कि हेट स्पीच की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई हेट स्पीच से संबंधित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिका में विलंबित चरण में दाखिल सीडी व फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और संबंधित कोर्ट ने 31 मई, 2025 को आदेश पारित कर दिया है।

वहीं, याची अधिवक्ता ने दलील दी कि निर्णय आने के बाद भी आवेदन में उठाए गए आधार अभी भी विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है और निर्णय भी सुनाया जा चुका है।

विस चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का मामला
विधानसभा चुनाव के दौरान 4 मार्च, 2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मऊ कोतवाली में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 3 मार्च, 2022 को एक चुनावी जनसभा में अब्बास ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में 31 मई, 2025 को सीजेएम कोर्ट ने अब्बासको दो साल की सजा सुनाई थी और तीन हजार रुपये जुर्माने लगाया था।

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