अदालत से पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मथुरा के पुलिस अधीक्षक और जिला कारागार अधीक्षक को 12 मई को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी रामजीत को भी अनिवार्य रूप से अदालत में हाजिर कराने के लिए कहा गया है।
थाना अछनेरा से संबंधित आयुध अधिनियम व अन्य धाराओं का मुकदमा एडीजे-13 महेश चंद वर्मा की अदालत में सरकार बनाम रनवीर आदि के खिलाफ लंबित चल रहा है। एक आरोपी रामजीत जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। अदालत ने 9 मार्च को आदेश पारित कर आरोपी को तलब करने के आदेश दिए थे। 23 मार्च, 2026 को आरोपी रामजीत को अदालत में पेश न करने पर फिर से 8 अप्रैल के लिए आदेश पारित किए थे।
मथुरा के पुलिस अधीक्षक और कारागार अधीक्षक ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब अदालत ने आदेश दिया है कि वह 12 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। बताएं कि दंडित करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित क्यों न किया जाए।

