फिरोजाबाद में एडीजे एफटीसी प्रथम श्याम बाबू की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना फरिहा से संबंधित है।
वर्ष 2018 की है घटना
एक युवती ने रामू उर्फ आशीष निवासी चमनपुरा, फरिहा के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि वह कंप्यूटर कोचिंग करने फरिहा जाती थी। वहीं पर आशीष से मुलाकात हुई थी। आशीष वहां कॉस्मेटिक शॉप चलाता था। उसने नर्स का प्रमाण पत्र बनवाने का झांसा दिया और 11 अगस्त 2018 को वह आशीष ने ट्रेन से दिल्ली चलने को बुला लिया। ट्रेन में सफर के दौरान नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद दिल्ली में एक स्थान पर ले गया। वहां दो दिन तक रखा और कई बार दुष्कर्म किया और विरोध करने पर पिटाई लगाई।
कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
इसके बाद 13 अगस्त 2018 को मथुरा तक साथ आया और वहां से फिरोजाबाद की बस में बैठा दिया। घर पर पहुंचने के बाद परिवार को वारदात के बारे में बताया और पुलिस थाने जाकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आशीष को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

