हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में 9149 अदालतों के गठन के मामले में राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
बीते शुक्रवार को सुनवाई के समय अपर मुख्य सचिव (वित्त) अपरिहार्य वजहों से पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने कहा था कि प्रमुख सचिव विधि/ विधि परामर्शी, अपर मुख्य सचिव वित्त अलग-अलग हलफनामे दाखिल करके इन अदालतों के गठन की प्रगति बताएं।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश 9149 अदालतों के गठन मामले में इसी वर्ष स्वयं संज्ञान लेकर दर्ज कराई गई जनहित याचिका पर दिया। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामे में इन अदालतों के गठन मामले में पहले दिए गए आदेश के तहत हुई प्रगति का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया था।
इस पर प्रमुख सचिव विधि/विधि परामर्शी ने पिछली सुनवाई पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इन अदालतों का गठन चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह हलफनामे में प्रमुख सचिव वित्त ने कहा कि पहले चरण में करीब 900 अदालतें गठित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस पर कोर्ट ने कोर्ट प्रशासन समेत राज्य सरकार के दोनों आला अफसरों से अगली सुनवाई से पहले अपने हलफनामों पर प्रगति का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था।

