बागपत। उप्र के बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले तालाब की जमीन पर मस्जिद निर्माण करना महंगा पड़ा। तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर के बाद तालाब पर बनी इस मस्जिद को गिराया जाएगा।
तहसीलदार ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद 30 दिन का समय देने का प्रविधान है, इसलिए मस्जिद को तत्काल नहीं गिराई जा सकती है। ऐसे में 28 नवंबर के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई होगी।
बताया कि मस्जिद पूरी तरह तालाब की जमीन पर बनी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राजस्व संहिता के आधार पर सुनवाई कर निस्तारण करने का आदेश दिए। 90 दिन का समय निर्धारित किया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता रेवेन्यू रविंद्र सिंह राठी तथा एडीजीसी रेवन्यू नरेश कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई कर तहसीलदार ने मस्जिद को तालाब की जमीन पर बना पाया।
इस टकिया वाली मस्जिद के मुतवल्ली यानी प्रबंधक फरियाद पुत्र वहीद पर भी 4.12 लाख 650 रुपये का अर्थदंड तथा पांच हजार रुपये निष्पादन व्यय आरोपित किया गया था।
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, चार दिन में 19 हजार रुपये वसूले
दूसरी ओर जनपद के थानाभवन क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका और पुलिस का अभियान जारी है। चार दिन में पालिका और पुलिस ने 19 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।
साथ ही सड़क पर रखा सामान भी जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी अभियान जारी रहेगा। वहीं, गुरुवार को टीम को देखकर कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान समेत लिया था।