आगरा: फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, कीमत भी बढ़ाई; उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 90 दिन में कब्जा देने का आदेश

indianloveindia
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आगरा: फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, कीमत भी बढ़ाई; उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 90 दिन में कब्जा देने का आदेश

आगरा में फ्लैट का कब्जा नहीं देने और बाद में उसकी कीमत बढ़ाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर के खिलाफ आदेश दिया है। आयोग ने ब्रिक राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 90 दिन के भीतर आवंटित फ्लैट का कब्जा देने को कहा है। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के लिए दंपती को कुल 2.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।

यह मामला ओल्ड ईदगाह कॉलोनी निवासी कनुप्रिया जैन और अश्वनी जैन की ओर से दायर किया गया था। दंपती ने 18 नवंबर 2017 को नोएडा स्थित गोदरेज नेस्ट आवासीय परियोजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उनके मुताबिक, उन्होंने बिल्डर को कुल 32.7 लाख रुपये का भुगतान किया था। फ्लैट की मूल कीमत 76.71 लाख रुपये बताई गई थी।

2019 में मिलना था कब्जा, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ

शिकायत के अनुसार, फ्लैट का कब्जा वर्ष 2019 में दिया जाना था, लेकिन तय समय तक परियोजना स्थल पर भवन तैयार नहीं था। बिल्डर की ओर से निर्माण में देरी के लिए सरकारी रोक को कारण बताया गया।

इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट की कीमत बढ़ाकर 87.55 लाख रुपये कर दी। दंपती ने बढ़ी हुई कीमत का विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया और जमा की गई रकम भी वापस नहीं की।

आयोग ने 90 दिन में कब्जा देने को कहा

मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने बिल्डर को 90 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया।

आयोग ने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 2.20 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है। आदेश का निर्धारित समय में पालन नहीं होने पर जमा रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान भी आदेश में किया गया है।

इस फैसले में आयोग ने फ्लैट खरीदारों की ओर से किए गए भुगतान, कब्जे में देरी और बाद में कीमत बढ़ाए जाने से जुड़े विवाद पर राहत दी है।

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