नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता व तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को झटका दिया है। अदालत ने आज मंगलवार को के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
यह एक राजनीतिक मामला
अपनी पेशी के दौरान बीआरएस एमएलसी के. कविता ने कहा, “यह पूरी तरह से बयान पर आधारित केस है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का केस है। इस मामले में सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।”
इससे पहले सोमवार यानी आठ अप्रैल को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के. कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है।
कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उसके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के “नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया था और दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट कर दिया और गवाहों को प्रभावित किया।
मालूम हो कि 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि इसी आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।