मुजफ्फरनगर। उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद के नंगला मंदौड की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उप्र के पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 12 भाजपा नेताओं पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
सफाई साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि नियत की है। उधर, निजी परिवाद मामले में भी सभी पर आरोपित नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में भी सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की गई है।
नेताओं ने दिए थे भड़काऊ भाषण
31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थानाक्षेत्र के नंगला मंदौड के मैदान में पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदू, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा,
पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, रविन्द्र, बिट्टू सिखेडा, शिव कुमार, वीरेंद्र प्रमुख समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई
मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार फौजदार की अदालत में चल रही है। सुनवाई के दौरान वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपित शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह व विक्रांत मलिक ने बताया कि शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सभी आरोपित नेता पेश हुए है। कोर्ट ने सभी पर आरोप तय कर दिए है। अभियोजन को सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि नियत की है।
निजी परिवाद में मंत्री कपिल देव व सांसद हरेंद्र मलिक पर आरोप तय
इसी मामले में तत्कालीन एडीएम की तरफ से 20 नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए निजी परिवाद में भी आरोप तय हो गए है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, शुक्रवार को निजी परिवाद मामले में उपरोक्त भाजपा नेताओं के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह,
पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल व पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार कोर्ट में पेश हुए है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए है। इस मुकदमे में भी कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।