नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सीबीआइ ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट का ED से सवाल
आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया है।
अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूछा कि क्या अगर ईडी की याचिका को अनुमति दी जाती है, तो क्या एजेंसी फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी?
गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध नहीं बताया
इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वह भ्रमित हो गईं। उन्होंने कहा कि क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है?
सीबीआई मामले में अब हिरासत में
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर तीन सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन, सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वह अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने किसी और दिन सुनवाई का मांगा समय
बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं।