नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली सीएम की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर दो बजे सुनवाई होगी।
इससे पहले बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मेडिकल जांच कराने के लिए सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है।
क्या है ED का आरोप?
ED का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी जिसका इस्तेमाल उसके गोवा और पंजाब चुनाव अभियानों के लिए किया गया था।