नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था।
CBI मामले में 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल
उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी। वह फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।
CBI ने अंतिम आरोपपत्र किया दाखिल
हाल ही में आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने के 712 दिनों बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है।
सीबीआई ने इस अंतिम आरोपपत्र में केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है। केजरीवाल के अलावा, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला आपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए हैं।