कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय दोषी करार दिए गए हैं। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया।
इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को सजा-ए-मौत देने की मांग की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया गया। फैसला दोपहर के 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया।
सोमवार को सजा सुनाएगी अदालत
आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा।अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।
11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था।
पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। घटना के अगले दिन मुख्य आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था।
पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल
शनिवार को करीब एक बजे सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सजा सुनाई। बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं ।
उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया।
जांच के बाद टीम दो बार घर आई
जांच टीम एक या दो बार हमारे घर आई। जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वारदात की रात ड्यूटी पर जो लोग थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई।
मेरी बेटी की गर्दन पर काटने के निशान थे लेकिन वहां से स्वाब नहीं लिया गया। सीबीआई कोशिश नहीं कर रही। डीएनए रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले।