नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत से जुड़े मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज करने प्रक्रिया जारी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब नौ अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आरोपितों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं।
SC ने केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD को भी जारी किया था नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
SC ने कहा कि घटना ने आंखें खोल दी, किसी भी संस्थान को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें। कोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खिलवाड़ कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें कि राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन IAS अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।