नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति और भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त तक स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया।
इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।
कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई और ईडी को सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।
सिसोदिया के वकील ने दिया था यह तर्क
सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि वरिष्ठ आप नेता 16 महीने से जेल में हैं और केस आगे नहीं बढ़ रहा है। अक्टूबर 2023 से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सिसोदिया को जमानत देने से इन्कार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीने में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।