नई दिल्ली। राजधानी में दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के नियम को सही तरीके से लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हमें अखबारों में कई ऐसे खबरें मिलीं जिसमें कहा गया कि पटाखों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
SC ने पटाखे पर प्रतिबंध के नियम को लागू नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार से तुरंत जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि अगले साल दीवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के लिए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो।
दिल्ली-NCR में नियमों को नहीं किया गया लागू
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, “ऐसी व्यापक खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध (दिल्ली-एनसीआर में) बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश महत्वपूर्ण उपाय माना जाता था।”
सरकार और पुलिस को नोटिस जारी
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करने वाली पुलिस को इस साल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया।
कम से कम अगले साल आदेश का न हो उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, “पटाखों पर प्रतिबंध पर आदेश क्या है… इसे कैसे लागू किया जा रहा है… कुछ तो करना होगा।” कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे कम से कम अगले साल के लिए यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर न बढ़े।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची
बता दें, दीवाली के चार दिन बाद भी सोमवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI गिरकर ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गया। आनंद विहार, रोहिणी, अशोक विहार और विवेक विहार सहित कई इलाकों में AQI रीडिंग 400 अंक (500 के पैमाने पर) से नीचे गिर गई।