नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं। शुक्रवार देर शाम वह कारागार से बाहर आए। AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
शनिवार की सुबह मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कि जिसमें उन्होंने लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय….. 17 महीने बाद! वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है। वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में साँस लेने के लिए दी है।
आज़ादी की सुबह की पहली चाय….. 17 महीने बाद!
वह आज़ादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है।
वह आज़ादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में साँस लेने के लिए दी है। pic.twitter.com/rPxmlI0SWF
— Manish Sisodia (@msisodia) August 10, 2024
कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते रखी कुछ शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के एक सम्मानित आदमी हैं। इसलिए उनके देश से भागने की कोई आशंका नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे, वो जुटाए जा चुके हैं, इसलिए गड़बड़ी की संभावना नहीं लगती।
कोर्ट ने CBI-ED की मांग को किया खारिज
कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपील की थी कि सिसोदिया पर सीएम केजरीवाल की तरह ही सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।