नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए।
सिसोदिया की ओर से सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कोर्ट से उनके लिए जमानत की मांग की। दलील दी कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाया। उन्होंने 14 मई को आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने बहस के दौरान दलील दी थी कि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाया था।
इससे पहले, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल AAP को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए पीएमएलए के सेक्शन 70 को लागू करने पर विचार कर रही है।