नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच कर रही दोनों केंद्रीय एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सिसोदिया की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने ED और CBI को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
गौरतलब है कि आप नेता ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। निचली अदालत ने उनकी नियमित जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कई कठोर टिप्पणियां की थीं।
मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका के साथ ही एक अलग से आवेदन भी हाईकोर्ट में दायर किया है। इस आवेदन में उन्होंने निचली अदालत के फैसले में जो राहत मिली थी उसे बरकरार रखने का निवेदन किया था।
निचली अदालत ने हर हफ्ते दी है पत्नी से मिलने की इजाजत
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका तो ठुकरा दी थी लेकिन उनकी पत्नी सीमा की बीमारी को देखते हुए सप्ताह में एक बार उन्हें कस्टडी में ही पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी।
पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने इसी इजाजत को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में अलग से आवेदन डाला है। इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है कि सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलें।