नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है।
बीती 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें।
बीती दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुन रही है।
पढ़ें अदालत में क्या हो रही बहस-
- आज सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए।
- इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया?
- तब राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते।
- राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं।
- ED के वकील ने आगे कहा, जब हमने जांच शुरू की थी तब हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं जुड़ी थी। उनका रोल जांच के दौरान सामने आया। इसीलिए हमने शुरुआत में एक भी सवाल उन्हें लेकर नहीं हुए और न ही जांच उनपर केंद्रित थी।
- उन्होंने आगे कहा, तथ्यात्मक रूप से बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। वह याचिकाकर्ता के फेवर में हैं यह नहीं माना जा सकता
- एसवी राजू ने आगे कहा, हमने 25 अप्रैल 2023, तक एक भी सवाल नहीं किया।
- तब जस्टिस खन्ना ने पूछा सरथ रेड्डी कब गिरफ्तार हुआ? राजू ने बताया 10 नवंबर 2022 को ये सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में कस्टडी में लिए गए थे।
- अदालत ने कहा कि आप याचिकाकर्ता को सभी बयान उपलब्ध कराइए तो ईडी ने कहा कि उसमें और भी चीजें हैं। तब अदालत ने कहा कि उन्हें अलग कर बयान उपलब्ध कराइए।