नई दिल्ली/रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। इससे पहले हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है।
हेमंत सोरेन के समर्थकों को उम्मीद थी कि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई है, ठीक उसी तरह उनके नेता पर भी सुप्रीम कोर्ट नरमी बरतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया।
इससे पहले ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने और अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन बेंच ने बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया था।