मंडी (हिमाचल प्रदेश)। नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने जेल रोड मस्जिद मामले पर आज फैसला सुना दिया है। आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा। उन्होंने कहा कि जेल रोड मस्जिद का अवैध ढांचा को गिराना होगा। पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा।
सुनवाई को मद्देनजर रखते हुए जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने सात वार्डों मंगवाई, थनेहड़ा, भगवाहण मोहल्ला, पैलेस कॉलोनी एक व दो, सुहड़ा मोहल्ला व समखेतर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लगा दी है। सेरी मंच पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी है।
उपायुक्त कार्यालय में पुलिस का कड़ा पहरा है। बिना एंट्री के किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है। नगर निगम कार्यालय के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। निगम कार्यालय के बाहर दमकल की गाड़ी खड़ी की गई है। एडीजीपी कानून व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी ने व्यवस्था की जांच की।
मस्जिद के बाहर पुलिस जवान तैनात है। मस्जिद को जाने वाला सकोढी चौक पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि मस्जिद मामले की सुनवाई को देखते हुए मंडी शहर की सात वार्डों में बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है। लोगों से आग्रह है कि वह कानून का पालन करें।
पुलिस प्रशासन ने जेल रोड मार्ग पर सुबह नौ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। होटल प्रताप से पुल घराट मार्ग पर वाहनों की एकतरफा आवाजाही रहेगी।