नई दिल्ली। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।
मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही सरकार?
शीर्ष अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इसरो आपको वह स्थान बता रहा है, जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।
‘यह कोई राजनीतिक मामला नहीं’
पीठ ने कहा, ‘यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, पंजाब के साथ भी ऐसा ही है। रवैया स्वीकार्य करने लायक नहीं है।’
शीर्ष अदालत ने दिया यह आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। हम निर्देश देते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे।
कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघनकर्ताओं तथा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।