नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दलीलों पर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसके लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। अदालत ने कहा कि इसके बाद लिखित दलीलें 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ स्वीकार की जाएंगी।
अदालत ने इस मामले में अब 29 अक्टूबर की तारीख दी है। इस दिन विभिन्न पक्षों की ओर से बहस होगी। अदालत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश करने की मांग की गई थी। इस मामले में सोनिया गांधी एवं अन्य आरोपी हैं।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 फरवरी, 2021 को सोनिया गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस (दिवंगत), सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी किया था। अदालत ने इस नोटिस में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।