भारतीय दूतावास का संदेश, “यदि आप अधिकृत अवधि से अधिक USA में रहते हैं, तो निर्वासित किया जा सकता है”

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भारतीय दूतावास का संदेश, “यदि आप अधिकृत अवधि से अधिक USA में रहते हैं, तो निर्वासित किया जा सकता है”

वॉशिंगटन डी.सी: संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों के बढ़ते आव्रजन उल्लंघनों को देखते हुए अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में वीज़ा अवधि से अधिक रुकना एक गंभीर कानूनी अपराध है, जिससे न केवल निर्वासन (Deportation) का खतरा होता है, बल्कि भविष्य में अमेरिका आने पर स्थायी प्रतिबंध भी लग सकता है।

दूतावास ने एक्स पर लिखे संदेश में कहा है, “यदि आप अपनी अधिकृत अवधि से अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, तो आपको निर्वासित किया जा सकता है तथा भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।”

क्यों ज़रूरी है यह चेतावनी? हाल के महीनों में अमेरिका में वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रुके भारतीय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई भारतीय नागरिकों को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियों (ICE, CBP) द्वारा हिरासत में लिया गया है। कुछ मामलों में भारत से अमेरिका आने वाले पर्यटकों और छात्रों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है, क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं थे या वे पिछले वीज़ा उल्लंघनों में संलिप्त पाए गए।

क्या कहते हैं अमेरिकी आव्रजन नियम? अमेरिका में प्रत्येक विदेशी नागरिक को USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) द्वारा दी गई अधिकृत अवधि तक ही रुकने की अनुमति होती है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो वह Out-of-Status माना जाता है और उस पर 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। वीज़ा वैध होना पर्याप्त नहीं — I-94 फॉर्म में दी गई प्रवेश की अंतिम तारीख ही कानूनी रूप से मान्य होती है।

 

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