वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। भारत कई साल से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में दोषी है।
आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा राणा
आतंकी राणा के पास भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का यह आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका था।
13 नवंबर को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में “प्रमाणपत्र के लिए याचिका” दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को शीर्ष अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। राणा फिलहाल लॉस एंजिल्स के मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है।
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था और 4 दिनों तक गोलीबारी के अलावा कई जगहों पर विस्फोट किए थे।
इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 600 ज्यादा लोग घायल हुए थे। 4 दिन के चले इस ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षाबलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी दी गई थी।